पब्लिक स्वर,अभनपुर/रायपुर। रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड में पंचायत स्तर पर शासकीय राशि के कथित गबन के मामलों में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम न्यायालय अभनपुर ने 11 ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों को 30 दिनों के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई उन मामलों में की गई है, जहां पूर्व जनप्रतिनिधियों पर शासकीय राशि का गबन करने और बार-बार निर्देशों के बावजूद राशि राजकोष में जमा नहीं करने का आरोप है। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पंचायतों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर यह कार्रवाई स्थानीय स्तर पर बड़ी प्रशासनिक सख्ती के रूप में देखी जा रही है।
पहले नोटिस, फिर संपत्ति जब्ती… अब जेल भेजने का आदेश
जानकारी के अनुसार, एसडीएम न्यायालय अभनपुर ने संबंधित पूर्व सरपंचों को पहले मांग नोटिस जारी किए थे। इसके बाद उनकी चल और अचल संपत्तियों की जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई। बावजूद इसके, संबंधित लोगों ने कथित गबन की राशि जमा नहीं की। प्रशासन का कहना है कि संबंधित पूर्व सरपंचों के पास राशि जमा करने के पर्याप्त साधन होने के बावजूद वे लगातार हीलाहवाली कर रहे थे। इसके बाद न्यायालय ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उन्हें जेल क्यों न भेजा जाए। हालांकि किसी भी पूर्व सरपंच की ओर से संतोषजनक और वैधानिक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
अंततः 18 मई को एसडीएम न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि संबंधित पूर्व सरपंचों को 30 दिन अथवा राशि जमा होने तक सिविल जेल भेजा जाए। आदेश के पालन के लिए संबंधित थाना प्रभारियों और केंद्रीय जेल रायपुर अधीक्षक को भी पत्र भेज दिया गया है।
किन पूर्व सरपंचों पर हुई कार्रवाई
एसडीएम न्यायालय द्वारा जिन पूर्व सरपंचों के खिलाफ आदेश जारी किया गया है, उनमें शामिल हैं—
सेवाराम यादव (पूर्व सरपंच, घोंठ) – ₹1.96 लाख
गोपाल ध्रुव (कुर्रु) – ₹80 हजार
गोपेश ध्रुव (आलेखुंटा) – ₹50 हजार
तुलसीराम बारले (खोला) – ₹20,927
रामेश्वर प्रसाद डहरिया (परसुलीडीह) – ₹5.90 लाख
थनवार बारले (पचेड़ा) – ₹3.80 लाख
सावित्री यादव (गोतियारडीह) – ₹2.47 लाख
धर्मेंद्र यदु (चंपारण) – ₹30,700
राधेश्याम लहरी (घुसेरा) – ₹80 हजार
तुकाराम कारले (भोथीडीह) – ₹2 लाख
सेवेंद्र तारक (तोरला) – ₹1.56 लाख इन सभी पर कुल मिलाकर लाखों रुपये की शासकीय राशि जमा नहीं करने का आरोप है।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश
एसडीएम अभनपुर ने साफ किया है कि यदि संबंधित पूर्व सरपंच निर्धारित राशि जमा कर देते हैं, तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई को पंचायत स्तर पर वित्तीय जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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