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बंद पड़े जलाराम लॉज में चल रहा था देह व्यापार, तीन आरोपी गिरफ्तार



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पब्लिक स्वर,दुर्ग। दुर्ग जिले में पुलिस ने एक बड़े कथित देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया है। शहर के इंदिरा मार्केट स्थित बंद पड़े जलाराम लॉज में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस और एसीसी (एंटी क्राइम एंड साइबर) की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान तीन युवतियां और दो युवक आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जबकि मौके से नकदी, मोबाइल फोन, बड़ी संख्या में कंडोम पैकेट और अन्य सामग्री बरामद की गई।

पुलिस के अनुसार, 28 जून की शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि बंद पड़े जलाराम लॉज की आड़ में देह व्यापार का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए सिटी कोतवाली और एसीसी की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से लॉज में दबिश दी।

जांच में सामने आया कि जिस भवन में पहले जलाराम लॉज संचालित होता था, वहां वर्तमान में आइसक्रीम पार्लर संचालित किए जाने की जानकारी है। पुलिस का आरोप है कि इसी परिसर का उपयोग कथित तौर पर अनैतिक देह व्यापार के लिए किया जा रहा था।

छापेमारी के दौरान पुलिस को परिसर से दो युवक और तीन युवतियां मिलीं। मौके पर लॉज का संचालन करने वाला व्यक्ति भी मौजूद था। तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब 20 हजार रुपये नकद, चार मोबाइल फोन, 80 कंडोम पैकेट तथा अन्य सामग्री जब्त की, जिन्हें जांच के लिए कब्जे में लिया गया है।

पुलिस ने मामले में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (Immoral Traffic Prevention Act - ITPA) की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में विजय गुजराती, नारायण देशमुख और तमाशा कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया है।

प्रारंभिक जांच में पुलिस का कहना है कि आरोपी अवैध आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से लॉज की आड़ में देह व्यापार का संचालन कर रहे थे। साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस कथित रैकेट का संचालन कब से हो रहा था और इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता कितनी है।

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके आसपास किसी भी प्रकार की अवैध या अनैतिक गतिविधि संचालित होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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