पब्लिक स्वर,रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया बिजली बिल के भुगतान के लिए विशेष अवसर देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कबीर जयंती महोत्सव के दौरान ऐलान किया कि लंबे समय से बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को अब तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत मिलेगी। इस अवधि में बकाया राशि जमा करने पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन पर पुराने बिजली बिल का बकाया है। समय बीतने के साथ इन पर सरचार्ज का बोझ भी बढ़ता गया है। सरकार ने इसी आर्थिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से यह राहत देने का निर्णय लिया है, ताकि उपभोक्ता बिना अतिरिक्त वित्तीय भार के अपने लंबित बिलों का भुगतान कर सकें।
10 प्रतिशत की विशेष छूट भी मिलेगी
सरकार ने केवल सरचार्ज माफ करने तक ही राहत सीमित नहीं रखी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि निर्धारित तीन महीने की अवधि के भीतर बकाया बिजली बिल जमा करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और वे कम राशि में अपना बकाया चुकता कर सकेंगे।
सरकार और उपभोक्ता, दोनों को होगा फायदा
राज्य सरकार का मानना है कि इस निर्णय से दोहरा लाभ मिलेगा। एक ओर लंबे समय से बकाया बिल और बढ़ते सरचार्ज से परेशान उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर बिजली वितरण कंपनियों की लंबित राशि की वसूली में भी तेजी आएगी। इससे बिजली व्यवस्था की वित्तीय स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।
सरकार की अपील
राज्य सरकार ने पात्र बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस विशेष राहत योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और अगले तीन महीने के भीतर अपना बकाया बिजली बिल जमा करें। सरकार का कहना है कि समय सीमा के भीतर भुगतान करने पर उपभोक्ता सरचार्ज से बचेंगे और 10 प्रतिशत की छूट का भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
हालांकि, सरकार की ओर से योजना की विस्तृत पात्रता, लागू होने की तिथि और प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाने की संभावना है। ऐसे में उपभोक्ताओं को बिजली विभाग की आधिकारिक सूचना पर भी नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

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