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बिना नंबर की मॉडिफाइड स्प्लेंडर दौड़ा रहा था नाबालिग, पुलिस कार्रवाई के बाद लगा 27 हजार का जुर्माना



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पब्लिक स्वर,दंतेवाड़ा/बचेली। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के बचेली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले एक नाबालिग बाइक चालक पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, एलईडी लाइट और मोटे टायर लगाकर तेज आवाज के साथ बाइक चलाने वाले नाबालिग को न्यायालय ने 27 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बिना नंबर की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चला रहे एक नाबालिग चालक को बचेली पुलिस ने जांच के दौरान पकड़ा। वाहन में अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, एलईडी लाइट और अन्य बदलाव किए गए थे, जिससे तेज फर्राटेदार आवाज उत्पन्न हो रही थी और आमजन को परेशानी हो रही थी।

बचेली पुलिस ने चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182(ए)(4), 3/181, 129/194(डी) एवं 130(3)/177 के तहत कार्रवाई कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने चालक पर 27,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय के आदेश के बाद वाहन से अवैध रूप से लगाया गया मॉडिफाइड साइलेंसर हटाकर जब्त किया गया तथा उसकी जगह कंपनी का मूल (ऑरिजिनल) साइलेंसर लगवाया गया। इसके बाद मोटरसाइकिल नियमानुसार सुपुर्द की गई।

पुलिस अधीक्षक गौरव रॉय के निर्देश और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बचेली पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रभारी प्रहलाद कुमार साहू के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर एमसीपी लगाकर वाहन जांच, समझाइश और चालानी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आम वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन न कराएं और यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित वाहन चलाएं।



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