पब्लिक स्वर,रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम ने शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से "एकमुश्त जलकर निपटान योजना" लागू की है। इस योजना के तहत ऐसे सभी आवासीय और व्यावसायिक नल कनेक्शन, जो अब तक नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, उन्हें वैध कराने का अंतिम अवसर दिया गया है।
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि जिनके पास बिना पंजीकरण वाले नल कनेक्शन हैं, वे 15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 के बीच अपने संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन कर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। योजना के तहत आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार के कनेक्शनों के नियमितीकरण के लिए 15,882 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि यह राशि एकमुश्त (सिंगल इंस्टॉलमेंट) जमा करनी होगी। किस्तों में भुगतान की सुविधा नहीं होगी।
आवेदन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 तक आवेदन नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में अवैध नल कनेक्शन काटे जा सकते हैं या फिर नियमितीकरण शुल्क का तीन गुना (3X) जुर्माना लगाया जाएगा। निगम का कहना है कि भविष्य में कानूनी कार्रवाई, आर्थिक नुकसान और जलापूर्ति बाधित होने जैसी परेशानियों से बचने के लिए पात्र नागरिक समय सीमा के भीतर योजना का लाभ उठाएं।
तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन
योजना से जुड़ी किसी भी तकनीकी समस्या या जानकारी के लिए नगर निगम ने 9301953298 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नागरिक अपने नजदीकी जोन कार्यालय में भी संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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