पब्लिक स्वर,रायपुर। कबीर जयंती के अवसर पर 29 जून 2026 (सोमवार) को रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए निगम क्षेत्र के सभी पशुवध गृह (स्लॉटर हाउस) और मांस-मटन की दुकानों को एक दिन के लिए बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
नगर निगम के अनुसार यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में लागू किया जा रहा है। प्रतिबंध केवल मांस और मटन की बिक्री पर लागू रहेगा। इसका उद्देश्य कबीर जयंती के पावन अवसर पर शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है।
निगरानी के लिए जोन स्तर पर विशेष व्यवस्था
नगर निगम ने आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों की लगातार निगरानी करने और प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
होटलों पर भी रहेगी नजर
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि कबीर जयंती के दिन किसी होटल, रेस्टोरेंट या अन्य प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री करते हुए पाया गया तो संबंधित सामग्री तत्काल जब्त की जाएगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।नगर निगम ने सभी व्यापारियों, होटल संचालकों और नागरिकों से अपील की है कि वे 29 जून को जारी प्रतिबंध का पालन करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें।

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