पब्लिक स्वर,अभनपुर/रायपुर। अभनपुर नगर पालिका क्षेत्र में संचालित साप्ताहिक शनिवार बाजार को लेकर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। जहां वार्ड क्रमांक 14 निवासी के एक निवासी द्वारा 8 अप्रैल 2026 को की गई शिकायत के आधार पर नगर पालिका परिषद अभनपुर क्षेत्र के ब्लॉक कॉलोनी अमनपुर स्थित खसरा नंबर 754 और 755/02 की भूमि को निजी बताकर कथित रूप से अवैध वसूली की जा रही है। आरोप है कि सब्जी विक्रेताओं को डराकर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि राज्य शासन के 28 अप्रैल 2018 के आदेश के अनुसार इस तरह की बाजार वसूली पर रोक लगाई जा चुकी है।
इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम बिंदु यह है कि जिस भूमि को लेकर विवाद है, वह वास्तव में शासकीय है या निजी—यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वही संबंधित व्यक्ति संजय मिश्रा को नोटिस जारी कर उक्त भूमि से जुड़े सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मामले की गंभीरता इस बात से भी बढ़ जाती है कि यह कोई अचानक शुरू हुई गतिविधि नहीं लगती। शिकायत में यह संकेत है कि लंबे समय से बाजार में वसूली जारी थी, बावजूद इसके जिम्मेदारों ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया। यदि 2018 में ही शासन स्तर पर वसूली बंद करने के निर्देश जारी हो चुके थे, तो फिर यह व्यवस्था अब तक कैसे चलती रही? क्या अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर जानबूझकर अनदेखी की गई? यह जांच का विषय है।
स्थानीय स्तर पर साप्ताहिक बाजार छोटे व्यापारियों और सब्जी विक्रेताओं की आजीविका का प्रमुख स्रोत होते हैं। ऐसे में अवैध वसूली न केवल आर्थिक शोषण है, अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और पारदर्शी कार्रवाई जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि दोषी कौन है—व्यक्तिगत स्तर पर कोई व्यक्ति, या फिर तंत्र की मिलीभगत। अब निगाहें आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि यह मामला केवल नोटिस तक सीमित रहता है या फिर वास्तव में जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है।

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