कबूलनामा:रिद्धि हत्या मामले में पति,जेठानी सहित भतीजा गिरफ्तार, की थी गला दबाकर हत्या



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 घरेलू विवाद बना हत्या का कारण

 मृतिका के पति तरूण सोनी ने गला दबाकर की थी, रिद्धी सोनी की हत्या

घटना में शामिल है मृतिका का पति, जेठानी एवं भतीजा

पब्लिक स्वर,रायपुर।रिद्धि मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।जानकारी के मुताबिक मर्डर में शामिल लोगों को बेनकाब कर दिया गया है।दरअसल दिनांक 11.03.2023 को रिद्धी सोनी पति तरूण सोनी उम्र 30 साल निवासी शंकर चौक नयापारा थाना गोलबाजार रायपुर द्वारा फांसी लगाकर लटकने पर उसके पति तरूण सोनी द्वारा रिद्धी सोनी को नारायणा एम.एम.आई. हॉस्पिटल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया था, कि उपचार के दौरान रिद्धी सोनी की मृत्यु हो गई जिस पर थाना गोलबाजार में मर्ग कायम कर कर जांच में लिया गया। 

इस तरह हत्या को दिया अंजाम

जांच कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु गला दबाने होना लेख किया गया। 


प्रकरण में थाना प्रभारी गोलबाजार के नेतृत्व में थाना गोलबाजार पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में मृतिका के पति सहित उसके अन्य परिजनों से विस्तृत पूछताछ करते हुए घर में लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा मृतिका के पति तरूण सोनी से पूछताछ करने पर वह बार-बार अपना बयान बदलता था एवं पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करता था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा साक्ष्य संकलित कर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तरूण सोनी से कड़ाई से पूछताछ करने पर अंततः उसके द्वारा अपनी पत्नी रिद्धी सोनी की गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया गया। 


पूछताछ में आरोपी तरूण सोनी ने बताया कि उसका आये दिन अपनी पत्नि रिद्धी सोनी के साथ विवाद होता था, कि दिनांक घटना को दोनों के मध्य पुनः विवाद होने से वह आवेश में आकर अपनी पत्नि रिद्धी सोनी की गला दबाकर हत्या कर दिया तथा अपनी भाभी रूखमणी सोनी एवं भतीजा पीयूष सोनी की मदद से साक्ष्य छिपाने की नियत से बाथरूम में फांसी का फंदा तैयार कर बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर उसका विडियो बनाकर मृतिका रिद्धी सोनी की हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया था, जिस पर घटना में संलिप्त आरोपी रूखमणी सोनी एवं पीयूष सोनी को भी गिरफ्तार किया गया। 


तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 02 नग मोबाईल फोन एवं फांसी का फंदा जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गोलबाजार में अपराध क्रमांक 81/2023 धारा 302, 201, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।






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