पब्लिक स्वर,रायगढ़। रायगढ़ जिले में औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित इकाइयों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें श्रम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां मार्च माह में सुनवाई के बाद पांच औद्योगिक इकाइयों पर आर्थिक दंड लगाया गया।
उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के अनुसार न्यायालय ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी को गंभीर लापरवाही मानते हुए मेसर्स सिंघल स्टील एंड पावर लिमिटेड पर 4 लाख 20 हजार रुपये, मेसर्स श्याम इस्पात (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार रुपये, मेसर्स मां काली एलॉयज उद्योग प्राइवेट लिमिटेड पर 25 हजार रुपये, मेसर्स सुनील इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख 90 हजार रुपये तथा मेसर्स रूपणाधाम स्टील प्राइवेट लिमिटेड पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
विभाग ने सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल और श्रम कानूनों का सख्ती से पालन करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा गया है कि श्रमिकों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है, जिसके लिए लगातार निरीक्षण और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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