पब्लिक स्वर,रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब दोपहिया वाहन पर केवल चालक ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने सभी आरटीओ, अतिरिक्त आरटीओ और जिला परिवहन अधिकारियों को सख्त प्रवर्तन के निर्देश जारी किए हैं।
अधिकारियों के अनुसार, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत चार वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। यह नियम दोपहिया पर सवारी करने वाले सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने कहा कि हेलमेट केवल चालक के लिए ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले की सुरक्षा के लिए भी उतना ही जरूरी है। सड़क दुर्घटनाओं में सिर की गंभीर चोटों को रोकने में हेलमेट अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इसे सही तरीके से बांधकर पहनना आवश्यक है।
विभाग ने केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 138(4)(f) को भी सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत दोपहिया वाहन बेचते समय डीलर या शोरूम संचालक को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणित हेलमेट देना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट के वाहन डिलीवरी करने पर संबंधित डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रवर्तन केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शोरूम और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी निगरानी की जाएगी। साथ ही, लोगों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने के लिए जनजागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।
गौरतलब है कि प्रदेश में हेलमेट नियमों के कमजोर पालन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। हाल ही में सामाजिक संगठनों द्वारा भी इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की गई थी। ऐसे में परिवहन विभाग की यह सख्ती सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने की दिशा में अहम पहल मानी जा रही है।

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