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धमतरी post authorUser 1 29 August 2026

हेलमेट से सिर पर वार कर आरोपी ने उतारा था दोस्त को मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा



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पब्लिक स्वर,धमतरी। गंगरेल मानव वन और शिवा रिसॉर्ट के बीच मिले बीरेंद्र देवांगन के शव के हत्या मामले में धमतरी न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, धमतरी ने आरोपी खुशवंत उर्फ खूबू साहू (37) को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

यह फैसला 27 अगस्त 2026 को सत्र प्रकरण क्रमांक 20/2025 में सुनाया गया। पुलिस के मुताबिक हत्या का खुलासा परिस्थितिजन्य साक्ष्य, CCTV फुटेज और तकनीकी जांच के जरिए हुआ।

3 दिसंबर को दर्ज हुई थी गुमशुदगी

पुलिस के अनुसार 3 दिसंबर 2024 को बीरेंद्र देवांगन (55), निवासी पदमपुर के लापता होने की रिपोर्ट थाना सिहावा में दर्ज हुई थी। उसी दिन मानव वन के आगे गंगरेल रोड किनारे एक लावारिस मोटरसाइकिल खड़ी होने की सूचना पुलिस को मिली। जांच में मोटरसाइकिल बीरेंद्र देवांगन की निकली।

इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश तेज की। 6 दिसंबर 2024 को मानव वन और शिवा रिसॉर्ट के बीच एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। बाद में शव की पहचान बीरेंद्र देवांगन के रूप में हुई। पोस्टमार्टम और शव पंचनामा की कार्रवाई में हत्या की आशंका सामने आने के बाद रूद्री पुलिस और साइबर टीम ने मामले की जांच शुरू की।

CCTV और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपी तक पहुंची पुलिस

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्यों और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को जोड़ते हुए पुलिस आरोपी खुशवंत उर्फ खूबू साहू, निवासी धनोरा, जिला दुर्ग तक पहुंची।

पुलिस के मुताबिक पूछताछ और विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों से आरोपी की संलिप्तता स्थापित हुई। आरोप था कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने बीरेंद्र के सिर पर हेलमेट से वार कर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया।

ठोस साक्ष्यों के आधार पर हुई दोषसिद्धि

न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य, CCTV फुटेज और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को हत्या का दोषी माना और आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

पुलिस के अनुसार मामले की प्रभावी विवेचना, तकनीकी साक्ष्यों के उपयोग और ठोस साक्ष्य संकलन के चलते आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली है।

विवेचना अधिकारियों को किया जाएगा पुरस्कृत

धमतरी पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय द्वारा मामले की उत्कृष्ट विवेचना के लिए तत्कालीन विवेचना अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इनमें रूद्री थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अमित बघेल, उपनिरीक्षक लक्ष्मीकांत शुक्ला और सहायक उपनिरीक्षक घनश्याम वर्मा शामिल हैं।



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