पब्लिक स्वर,अभनपुर/रायपुर। नगर पालिका गोबरा नवापारा के राजस्व निरीक्षक निखिल चंद्राकर के साथ कार्यालय में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक विवाद की शुरुआत 20 अगस्त की रात सड़क पर मोटरसाइकिल चलाने को लेकर हुई थी। अगले दिन आरोपियों ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर कथित तौर पर राजस्व निरीक्षक के कक्ष में घुसकर मारपीट की और शासकीय दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया। मामले में गोबरा नवापारा पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सड़क पर समझाइश के बाद बढ़ा विवाद
राजस्व निरीक्षक निखिल चंद्राकर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 20 अगस्त की रात करीब 8 बजे वह अपनी पत्नी के पैन कार्ड में नाम सुधारवाने के लिए मस्जिद के पास आवेदन देकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सदर रोड नवापारा मोड़ के पास रूपो जगत अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से उनके सामने से कट मारकर निकला।
शिकायत के अनुसार, निखिल चंद्राकर ने मोटरसाइकिल सावधानी से चलाने की समझाइश दी, जिसके बाद रूपो जगत ने कथित तौर पर गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि इसके बाद वह अपने साथियों के साथ राजस्व निरीक्षक के घर के पास भी पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
अगले दिन नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर हंगामा
शिकायत के मुताबिक 21 अगस्त की शाम करीब 5 बजे रूपो जगत, लल्ला पटेल, विजय यादव और मोनू कंसारी समेत अन्य लोग नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि सभी राजस्व निरीक्षक के कक्ष में घुस गए और वहां मौजूद शासकीय दस्तावेजों को फेंक दिया।
इस दौरान राजस्व निरीक्षक के साथ गाली-गलौज और मारपीट किए जाने का आरोप है। शिकायत में निखिल चंद्राकर ने सिर, पीठ, हाथ और पैर में चोट लगने की बात कही है। घटना के समय नगर पालिका कर्मचारी सेवक साहू, सरस्वती कंवर, सुभाषिनी शर्मा समेत अन्य कर्मचारी मौजूद थे। स्टाफ ने बीच-बचाव कर आरोपियों को कार्यालय भवन से बाहर निकाला।
मुख्य दरवाजा तोड़कर दोबारा अंदर आने का आरोप
राजस्व निरीक्षक की शिकायत के अनुसार, कार्यालय से बाहर निकाले जाने के बाद आरोपियों ने मुख्य दरवाजा तोड़कर दोबारा भवन के अंदर आने का प्रयास किया। इस घटना से नगर पालिका कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों के बीच हड़कंप की स्थिति बन गई।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
गोबरा नवापारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 221, 296, 3(5), 324(4) और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। घटना से जुड़े साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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