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अभनपुर पचेड़ा में फर्जी वंशावली से जमीन नामांतरण का आरोप, पटवारी को नोटिस
पब्लिक स्वर,अभनपुर/रायपुर। अभनपुर क्षेत्र के ग्राम पचेड़ा में करीब 4 एकड़ भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध नामांतरण किए जाने के मामले में तत्कालीन हल्का पटवारी नवीन कुमार सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभनपुर के कार्यालय से 15 सितंबर 2026 को जारी नोटिस में पटवारी से तीन दिवस के भीतर लिखित जवाब मांगा गया है।
मामला ग्राम पचेड़ा के पटवारी हल्का नंबर 13, रा.नि.मं. केंद्री की खसरा नंबर 70 की 1.60 हेक्टेयर भूमि से जुड़ा है। नोटिस के अनुसार थाना अभनपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 89/2026 की जांच में भूमि के संबंध में कथित फर्जी फौती प्रमाण पत्र और वंशावली तैयार कर कूटरचना, धोखाधड़ी और अवैध नामांतरण किए जाने की जानकारी सामने आई।
राजस्व विभाग के नोटिस में उल्लेख है कि स्वर्गीय विष्णु प्रसाद मंडल की भूमि के संबंध में प्रस्तुत वंशावली में उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ मंडल दर्ज किया गया था, जबकि मृतक के वास्तविक दस्तावेजों में अलग जानकारी होने की बात सामने आई। इसके बावजूद तत्कालीन पटवारी द्वारा संबंधित लोगों के पक्ष में नामांतरण की कार्रवाई किए जाने का आरोप है।
इस मामले में पटवारी नवीन कुमार सिन्हा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 338, 336(4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज होने का उल्लेख नोटिस में किया गया है। नोटिस के मुताबिक 27 मई 2026 को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था।
एसडीओ (राजस्व) कार्यालय ने इसे लोक सेवक के पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर अनियमितता और लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए, इस पर जवाब मांगा है।
इसके साथ ही संबंधित भूमि और पूरे प्रकरण के राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी मांगी गई है। पटवारी को रिकॉर्ड के अद्यतन की स्थिति के साथ संबंधित अभिलेखों की प्रतियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।